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मनरेगा को खत्म कर नए रोजगार गारंटी कानून की अधिसूचना पर आपत्ति—भाकपा

Date : 12-May-2026

 लखनऊ, 12 मई। भाकपा (माले) ने मंगलवार काे केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नए रोजगार गारंटी कानून (वीबी-जीरामजी) को लागू करने के लिए जारी अधिसूचना पर आपत्ति प्रकट की है। अधिसूचना के अनुसार नया कानून एक जुलाई से लागू हो जाएगा और मनरेगा की जगह लेगा।

पार्टी के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने कहा कि नए कानून को लागू करने के लिए भाजपा सरकार को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का इंतजार था। नया कानून ग्रामीण मजदूरों को मनरेगा से मिले रोजगार के कानूनी अधिकार से वंचित करता है। इसलिए यह अपनी अंतर्वस्तु में मजदूर-विरोधी है। नए कानून के नाम में 'गारंटी' शब्द और वर्ष भर में रोजगार 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान सिर्फ छलावा है।



राज्य सचिव ने कहा कि मनरेगा को बनाये रखने और वीबी ग्रामजी कानून को रद्द करने की मांग पर आगामी 15 मई को देश भर में ग्रामीण हड़ताल होगी, जिसका आह्वान अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा (खेग्रामस) सहित अन्य ग्रामीण मजदूर संगठनों, केंद्रीय मजदूर संघों, मनरेगा संघर्ष मोर्चा आदि ने मिलकर किया है। भाकपा (माले) ने 15 मई को ग्रामीण हड़ताल का समर्थन किया है।


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