मुंबई, 10 नवंबर (हि.स.)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राऊत की जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने कहा कि आज समय की कमी की वजह से इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी, इसलिए इस याचिका पर वह शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेंगी। बुधवार को न्यायमूर्ति डांगरे ने कथित धनशोधन मामले में राऊत को मिली जमानत को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया कि वह दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकतीं।
बुधवार को संजय राऊत और उनके करीबी प्रवीण राऊत को मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने जमानत देने का फैसला सुनाया था। इसके कुछ घंटों के भीतर, ईडी ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया था। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने हाई कोर्ट से विशेष कोर्ट के आदेश को तब तक के लिए रद्द करने का आग्रह किया जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि अगर सुनवाई के बाद जमानत रद्द की जाती है तो संजय राऊत को वापस कस्टडी में लिया जा सकता है। विशेष कोर्ट के फैसले को बिना पढ़े वे इस तरह का निर्णय नहीं ले सकती ।
हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर