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बिटकॉइन घोटाला मामले में राज कुंद्रा को मिली जमानत

Date : 20-Feb-2026

 मुंबई, 20 फरवरी। बिटकॉइन घोटाले से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए मुंबई की विशेष पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) अदालत ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

अदालत सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिटकॉइन घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में ईडी ने दुबई के कारोबारी राजेश सतीजा और राज कुंद्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी आरोप पत्र को संज्ञान लेते हुए अदालत ने राज कुंद्रा और दुबई के कारोबारी राजेश सतीजा को समन जारी किया था और दोनों को 19 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था। लेकिन राज कुंद्रा तय समय पर पेश नहीं हो पाए थे। आज इस मामले की हो रही सुनवाई के दौरान राज कुंद्रा अपने वकील प्रशांत पाटिल के साथ अदालत में पेश हुए थे। इसके बाद राज कुंद्रा के वकील ने आज दोपहर 3 बजे राज कुंद्रा की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी। इसके बाद राज कुंद्रा के वकील और सरकारी वकील ने अदालत में अपना पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद राज कुंद्रा को जमानत दे दी।

उल्लेखनीय है कि बिटकॉइन घोटाला मामला 2018 में पुणे के निगडी और नांदेड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। आरोप है कि 'वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड' और 'गैनबिटकॉइन' के प्रमोटर अमित भारद्वाज ने निवेशकों को बिटकॉइन माइनिंग के नाम पर भारी रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी की थी। इसी मामले में राज कुंद्रा पर भी बड़े पैमाने पर हेराफेरी के आरोप लगे थे। ईडी ने आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा को मुख्य आरोपित अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे, जिनकी वर्तमान वैल्यू लगभग 150.47 करोड़ रुपये आंकी गई है। राज कुंद्रा पर ये आरोप भी लगा था कि उन्होंने इन बिटकॉइन के 'वॉलेट एड्रेस' की जानकारी देने से इनकार कर दिया था। जांच एजेंसी के अनुसार, कुंद्रा ने अपराध की कमाई को वैध दिखाने के लिए अपनी पत्नी के साथ बाजार दर से काफी कम कीमत पर संपत्तियों का लेनदेन किया था।


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